14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत

Sep 11, 2024

निगम के वार्ड/जोन कार्यालयों में लगेंगे शिविर 

सम्पत्तिकर एवं जलदर के प्रकरणों की बकाया राशियों पर अधिभार में मिलेगी छूट 

भोपाल। सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में शनिवार, 14 सितम्बर को नेेशनल लोक अदालत का आयोजन निर्धारित की है। लिहाजा नगर निगम, भोपाल के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया जाएगा और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश में निहित निर्देशों अनुसार सम्पत्तिकर व जलदर के अधिभार (सरचार्ज) में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाकर सम्पत्तिकर/जलदर के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने लोक अदालत शिविरों हेतु व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने और देयक/मांग पत्र तामील कराने एवं बकाया राशियों की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  साथ ही आम नागरिकों से अपील की कि वह अपने सम्पत्तिकर एवं जलदर से संबंधित प्रकरणों के अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाए। 

संपत्तिकर के मामलों में ऐसे मिलेगी छूट

नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये बकाया है उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जबकि 50 हजार से अधिक एवं 1 लाख रुपये तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट एवं 1 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

जलदर के मामलों में अधिभार पर इस तरह से मिलेगी छूट

इसी प्रकार जलकर (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक की राशि बकाया है ऐसे प्रकरणों में अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जबकि कर एवं अधिभार की राषि 10 हजार रुपये से अधिक 50 हजार रुपये तक की राशि पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट तथा जलकर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशियों पर ही छूट दी जाएगी। छूट प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम 02 किस्तों में राशि जमा कराई जाएगी और लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। 

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