मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जल्द पूरा करने के दिए निर्देश
Sep 27, 2024
ऑनलाइन मिलेगी कोर्ट को जानकारी
भोपाल । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्टर कुलदीप सिंह कुशवाहा और एडीजी चंचल शेखर एक माह के अंदर रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में पेश करेंगे। इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति संजीव एस कालगांवकर ने 35 केस डायरी पेश नहीं होने पर यह संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को वीसी के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट ने इंदौर जोन के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के आईटी विंग के प्रमुख और रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रभावी बनाना होगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश एससीआरबी को भी निर्देश दिया है। वह केंद्र सरकार के आईसीजेएस 2.0 स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त राशि की मांग कर सकता है। कोर्ट ने आशा व्यक्त की है, केंद्र और राज्य सरकार इस काम के लिए अपेक्षित संसाधन त्वरित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
केंद्र सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं। उसके अनुसार कोर्ट,पुलिस, अस्पताल, लेबोरेटरी इत्यादि की सूचनाओं का ऑनलाइन आदान-प्रदान करने का सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसमें एफआईआर,चार्ज शीट,पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वारंट,समन,लीगल नोटिस सभी ऑनलाइन आदान-प्रदान होंगे। इससे न्यायालय को मामले की सुनवाई करने में आसानी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर, देवास तथा राजगढ़ मे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्य किया जा रहा है। इंदौर हाईकोर्ट ने एफआईआर और केस डायरी को ऑनलाइन भेजने के निर्देश दिए हैं।