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राजमार्ग पर कैसे संचालित हो रही है शराब दुकाने :-हाईकोर्ट
Oct 05, 2023
इंदौर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर के अंदर शराब दुकान किस नियम के तहत संचालित की जा रही हैं। शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करने के लिए क्या किया है। इसका जवाब हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है।
राजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है। जिसकी पैरवी वह स्वयं कर रहे हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 500 मीटर की परिधि पर कोई भी शराब दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों को सख्त नियम बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। इंदौर-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर की परिधि के अंदर 9 से ज्यादा शराब दुकान संचालित हो रही हैं। शिकायत करने के बाद भी आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर याचिका दायर की गई है।
हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा है। चार सप्ताह बाद पुनः सुनवाई होगी।