प्रमुख सचिव और निगमायुक्त को हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस,
Sep 04, 2024
17 सितंबर को प्रत्यक्ष या वीसी से जुड़ने के दिये आदेश
कोर्ट आदेश के बाद भी समय सीमा में कार्यवाही नही करने पर हाइकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन नीरज मंडलोई और निगमायुक्त हरेंद्र नारायण को अवमानना नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई पर प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के आदेश दिए गए है।
पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी इसी के चलते शासन के विभागों में पदोन्नति में बाधा बनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी में अंतरिम आदेश जारी किया है लेकिन शासन इन आदेशों को मानने को तैयार नही है।
नगर निगम भोपाल में भी कई वर्षों से पदोन्नतियां नही हो रही है। पिछले दिनों कुछ कर्मचारियों ने हाइकोर्ट की शरण ली थी। जिस पर अप्रैल महीने में हाइकोर्ट ने 60 दिन में डीपीसी कर कर्मचारियों को पदोन्नत करने के आदेश दिये थे लेकिन निगम प्रशासन इन आदेशों को नही मान रहा है। निगमायुक्त ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर अभिमत मांगा था और विभाग ने कोर्ट आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे लेकिन इसके बाद भी निगम प्रशासन ने पदोन्नति के संबंध में कोई कार्यवाही नही की।
अब नाराज़ कर्मचारियों ने निगमायुक्त के खिलाफ हाइकोर्ट में अवमानना रिट दायर की है जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर निगमायुक्त से जवाब मांगा था लेकिन निगम के वकील जवाब प्रस्तुत नही कर पाए।
जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए 17 सितंबर को प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन और निगमायुक्त हरेन्द्र नारायण को प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित होने के आदेश जारी किए है।