वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर अगर कटा चालान तो देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना
Sep 12, 2024
नई दिल्ली । जनता की सुविधा के लिए और उन्हें यातायात जुर्माना निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि का 50 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना के पास भेज दी है। प्रस्ताव के तहत मौके पर चालान के भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट तो मिलेगी ही, काटे जा चुके मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटारा कराना भी आवश्यक होगा। इस प्रस्ताव के अनुसार, लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 37 धाराओं के तहत होने वाले चालान में छूट पा सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि छूट का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना ट्रैफिक जुर्माना तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके।
प्रस्ताव में यह भी प्रावधान है कि इन धाराओं के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) भी अब चालान काट सकेंगे। गहलोत ने कहा कि ऑपरेशनल आवर के दौरान बस लेन पर मौजूद रहने वाले एटीआई को सशक्त बनाने से उसी समय पर चालान सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों विशेषकर बसों के सुचारू कामकाज में सहायता मिलेगी। कहा कि विभिन्न अधिकारियों को जुर्माने की राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाने के इस फ़ैसले से परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी बढ़ते कार्यभार से थोड़ा आराम होने की उम्मीद है प्रस्ताव में हिट एंड रन जैसे अपराधों में छूट न देने की भी बात कही गई है। जिन पर छूट मिलेगी उनमें लालबत्ती जंप, स्टाप लाइन जंप, सीट बेल्ट नहीं पहनना, तेज रफ्तार, ओवर लोड, गलत लेन में चलना, दोपहिया पर तीन सवारी, हेलमेट नहीं पहनना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना आदि शामिल किया गया है।