फायर प्लान नहीं देने वाले भवन स्वामियों से वसूलेंगे अर्थदंड

Mei 31, 2024

500 से एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होगी वसूली

भोपाल। प्रदेश में फायर प्लान नहीं देने वाले भवन स्वामी या संचालकों से अब 500 से एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड वसूला जाएगा। इस आशय के  दिशा निर्देश राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी कर दिए है। राज्य सरकार के यह निर्देश फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के संबंध में हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर 16 दिसंबर 2022 में किए गए प्रविधानों स्मरण कराते हुए फायर प्लान न देन वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ताजा निर्देश के अनुसार 16 दिसंबर 2022 के बाद दो माह अर्थात 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 तक ऐसे भवन स्वामियों से एक साल की समयावधि तक प्रतिदिन 500 रुपये इस हिसाब से एक लाख 82 हजार 500 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। वहीं एक साल पूरे होने पर 16 फरवरी 2024 से 29 मई 2024 तक दो गुना अर्थदंड यानी एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक लाख चार हजार रुपये वसूले जाएंगे। इस तरह कुल दो लाख 86 हजार 500 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने वाले भवन स्वामियों व संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी और सात दिन के भीतर की गई कार्रवाई से नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को अवगत भी कराना होगा।

बता दें कि मध्य प्रदेश में अस्पतालों और शासकीय भवनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के चलते नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 16 दिसंबर 2022 को भूमि विकास नियम 2012 में नई व्यवस्था कर फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र देने का प्रविधान किया था। इसके तहत भवन स्वामी या संचालक को अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष फायर प्लान तैयार कर प्रस्तुत करना होता है, लेकिन शासन के संज्ञान में आया है कि पिछले दो साल से अधिकांश भवन स्वामियों द्वारा फायर प्लान प्रस्तुत ही नहीं किया।इस बीच सतपुड़ा और वल्लभ भवन में आग लगने की घटनाएं हो गई। अस्पतालों में भी आग से जनहानि हो चुकी है। 


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