जन्मतिथि विवाद - हाईकोर्ट ने खिलाड़ी को दी खेलने की अनुमति, एमपीसीए से नोटिस पर मांगा जवाब
Jul 22, 2024
इन्दौर मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा जन्मतिथि पर आपत्ति को लेकर लगाई याचिका स्वीकार करते उसे खेलने की अनुमति देने के साथ ही एमपीसीए द्वारा जारी नोटिस पर अंतरिम रोक लगाते एमपीसीए द्वारा खिलाड़ी को जारी नोटिस पर एमपीसीए से जवाब मांगा है।
मामले में खिलाड़ी रितिक टाडा की आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि और अन्य दस्तावेजों में लिखी जन्मतिथि में अंतर था। एमपीसीए द्वारा इसी आधार पर रितिक टाडा को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया था। उन्हें भोपाल डिविजन की तरफ से अंडर 22 क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। इसके लिए उन्होंने अपने दस्तावेज एमपीसीए को भेजे थे। रितिक टाडा ने कुछ समय पहले अपने आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में परिवर्तन किया था। जिसके चलते यह अंतर दिखा और एमपीसीए द्वारा उसे नोटिस जारी किया गया। हालांकि एमपीसीए ने जब रितिक से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि अन्य सभी दस्तावेजों में जन्म दिनांक सही है। इसलिए उन्होंने आधार कार्ड में भी करेक्शन करते हुए इसे सही करवा लिया है। इस पर एमपीसीए ने उनसे कोर्ट से अनुमति लाने के लिए कहा। तत्पश्चात हाई कोर्ट में रितिक ने याचिका दायर की जहां कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रितिक को प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति दे दी।
रितिक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते तर्क रखा था कि आधार कार्ड में लिखी जन्म तारीख को जन्म दिनांक का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इससे सहमत होते हुए भी कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रितिक टाडा को प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति दी है।