सिविल जज भर्ती नियमों को चुनौती

Nov 24, 2023

 राज्य शासन व विधि विभाग से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 

जबलपुर, । सिविल जज भर्ती नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायाधीश विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने २९ नवंबर तक अनावेदकों को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। याचिकाकर्ता एडवोकेट कुमारी वर्षा पटेल द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर  एवं विनायक शाह ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकार्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और विधि विभाग को नोटिस जारी कर २९ नवंबर तक जवाब तलब किया। याचिका में सिविल जज भर्ती नियमों के कई बिन्दुओं को चुनौती दी गई है। याचिका पर अगली सुनवाई २९ नवंबर को होगी। 

प्राथमिक शिक्षक पदस्थापना मामलें में जवाब तलब.......................

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू व जस्टिस देव नारायण की खंडपीठ ने आरक्षित  वर्ग के प्राथमिक शिक्षकों की अवैधानिक पदस्थापना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, डीपीआई सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लगभग २५ सौ से अधिक अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग ने आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान के प्रतिभागियों को नियम विरुद्ध आरक्षित वर्ग में पदस्थापना की गई। इस मामलें को लेकर हाईकोर्ट में पांच अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई। जिन पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि पदस्थापना में सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शी सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए नियम विरुद्ध पदस्थापनाएं की गई। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 



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