
सेक्स वर्कर्स को अधिकार देने वाला पहला देश बना बेल्जियम
Dec 03, 2024
सिक लीव, मैटर्निटी लीव और पेंशन मिलेगी, कांट्रेक्ट पर काम कर सकेंगी
ब्रुसेल्स। दुनिया में पहली बार बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स को मैटर्निटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सिक लीव समेत कई अधिकार देने की घोषणा की गई है। इस कानून के तहत सेक्स वर्कर्स को दूसरे कर्मचारियों के जैसे ही रोजगार और सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई है। यह कानून 1 दिसंबर से लागू हो गया है। बेल्जियम में साल 2022 में सेक्स वर्क को अपराधमुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से ही देश में सेक्स वर्करों के लिए सुरक्षा, रोजगार, हेल्थ समेत कई अधिकार देने की मांग होने लगी थी।
बेल्जियम में अब नए कानून के तहत, सेक्स वर्कर्स को सेक्स से इनकार करने, छुट्टी लेने पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। बेल्जियन यूनियन ऑफ सेक्स वर्कर्स की अध्यक्ष विक्टोरिया ने कहा कि अगर कोई कानून नहीं है और आपकी नौकरी अवैध है तो आपकी मदद के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। अब नए कानून से सेक्स वर्कर्स को सिक्योरिटी मिलेगी।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कानून की सराहना की है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एरिन किलब्राइड ने कहा कि यह क्रांतिकारी कदम है। सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा के लिए यह दुनिया भर में उठाया गया सबसे अच्छा कदम है। गौरतलब है कि जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, ब्रिटेन, स्पेन, मैक्सिको, ब्राजील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा मिला है।
सेक्स वर्क के लिए नियम का पालन करना होगा
नए कानून के तहत, सेक्स वर्कर्स को रोजगार का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसके अलावा काम के घंटों और कार्य स्थल की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। हर कमरा जहां यौन कार्य होगा, वो साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा वहां एक अलार्म लगाना होगा जो वर्कर के रेफरेंस पर्सन से जुड़ा होगा। नए कानून के तहत सेक्स व्यापार को कंट्रोल करने वाले दलालों को कानूनी रूप से काम करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सख्त नियमों का पालन करना होगा। मानव तस्करी, यौन उत्पीडऩ, धोखाधड़ी जैसे मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सेक्स वर्कर रखने की अनुमति नहीं होगी।
क्या-क्या अधिकार देगा कानून
यह कानून सेक्स वर्कर्स को दुसरे कर्मचारियों की तरह ही सिक्योरिटी और अधिकार देगा। सेक्स वर्कर ग्राहकों को मना कर सकती है, एक्ट के लिए शर्तें रख सकती है और किसी भी समय एक्ट को रोक सकती हैं। इसके लिए उन्हें काम से निकाला नहीं जा सकता। वर्कर्स बिना किसी नोटिस के जब चाहे इस्तीफा भी दे सकती है।