संपत्तिकर का बकाया 70 लाख रूपये जमा न करने पर आकृति इको सिटी कार्यालय कुर्क
Jun 07, 2024
निगम के जोन क्र. 13 के अमले ने की कार्यवाही
भोपाल। नगर निगम, भोपाल द्वारा राजस्व वसूली एवं बकायादारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन क्र. 13 के अमले ने संपत्तिकर की बकाया 70 लाख रूपये की राशि का भुगतान न करने पर आकृति इको सिटी बिल्डर का कार्यालय कुर्क करने की कार्यवाही की।
निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन द्वारा अधिक से अधिक राजस्व वसूली करने तथा बकायादारों के विरूद्ध सख्ती के साथ कार्यवाही करने के निर्देशों के परिपालन में निगम के जोन क्र. 13 के अमले ने वार्ड क्र. 52 के अंतर्गत बावड़िया कलां स्थित आकृति इको सिटी बिल्डर्स द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि 70 लाख रूपये का भुगतान निगम कोष में जमा न करने पर बिल्डर के एम.पी.नगर स्थित कार्यालय की कुर्की की। उपरोक्त कार्यवाही से पूर्व निगम द्वारा संबंधित बकायादार को विधिवत नोटिस आदि दिये गये तदुपरांत मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम की धारा 175 के तहत उक्त कुर्की की कार्यवाही की गई।