नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 3 लाख मुआवजा देने का भी आदेश

Sep 10, 2024

जूनागढ़ | शहर के बिलखा रोड क्षेत्र में रहनेवाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है| साथ ही पीड़िता को रु. 3 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है| एक साल पुरानी इस घटना में आरोपी और पीड़िता का रिश्ता पारिवारिक जीजा-साली का है| जानकारी के मुताबिक जूनागढ़ में पिछले साल जुलाई में बिलखा रोड के पास रहने वाले एक परिवार की 16 साल की बेटी का परिवार के दामाद 21 वर्षीय सागर वाघेला ने अपहरण कर लिया था| जिसके बाद सागर वाघेला ने नाबालिग लड़की से कई बार किया था|

सी डिवीजन थाने को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और सागर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस मामले में कोर्ट ने सभी गवाहों, सबूतों की जांच की और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया| कोर्ट ने आरोपी दामाद सागर को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है| साथ ही पीड़ित लड़की को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये देने का आदेश दिया है|


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